विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत कल्याण कोष योजना शुरू की गई है | इस योजना का उद्देश्य ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों और जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने गये त्रिस्तरीय पंचायत के सभी सदस्यों के परिवारों या आश्रितों को पद पर रहते हुआ उनकी मृत्यु (आत्महत्या या आपराधिक कृत्यों में संलिप्तता के मामलों को छोड़ कर) की स्थिति मे वित्तीय सहायता प्रदान करना है |

फायदे

    पद पर रहते हुए पंचायत प्रतिनिधि की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार या आश्रितों को निम्नलिखित राशी प्रदान की जाएगी :
  • ग्राम प्रधान,क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष: रू० 10,00,000/-
  • जिला पंचायत के सदस्य: रू० 5,00,000/-
  • ग्राम पंचायत के सदस्य: रू० 2,00,000/-

पात्रता

  1. आवेदक मृतक पंचायत प्रतिनिधि का पारिवारिक सदस्य या आश्रित होना चाहिए |
  2. पंचायत प्रतिनिधि (ग्राम पंचायत के प्रधान,क्षेत्र पंचायत के प्रंमुख,जिला पंचायत अध्यक्ष,या जिला पंचायत,क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के सदस्य) की पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर सहायता प्रदान की जाती है |
  3. पंचायत प्रतिनिधि द्वारा आत्महत्या या आपराधिक कृत्यों में संलिप्तता के मामलो में सहायता प्रदान नही की जाएगी |

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन
  1. मृतक पंचायत प्रतिनिधियो के परिवार के सदस्य या आशारितों को पंचायतीराज विभाग,उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट के मध्यम से सीधे आवेदन करना चाहिए |
  2. पंचायत कल्याण कोष पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान, आश्रित को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-1) में आवेदक पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे |
  3. जिला पंचायत राज अधिकारी आश्रित द्वारा प्रस्तुत आवेदन को उनकी लाँगिन आईडी से अपलोड करेंगे और गहन समीक्षा के बाद जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन प्राप्त करेंगे |
  4. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित होने के बाद,जिला पंचायत राज अधिकारी धन हस्तांतरण के लिए अपने लाँगिन आईडी से आवेदन पत्र को पंचायती राज के निदेशक को अग्रेषित करेंगे |

आवश्य दस्तावेज

  1. आवेदक का पहचान प्रमाण |
  2. मृतक पंचायत प्रतिनिधि के संबंध का प्रमाण |
  3. राशन कार्ड |
  4. पंचातय प्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु के मामले में , पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति उपलब्ध करवाएं |
  5. प्राकृतिक मृत्युके मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र |
  6. ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, क्षेत्र प्रमुख या क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में खंड विकास अधिकारी द्वारा तथा जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र |
  7. बैंक खाता विवरण / बैंक पासबुक |
  8. निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय से प्रमाणन रिकार्ड |
  9. आवश्यकतानुसार कोई अतिरिक्त दस्तावेज |