हमारे बारे में
उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत कल्याण कोष योजना शुरू की गई है | इस योजना का उद्देश्य ग्राम प्रधानों,क्षेत्र पंचायत प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों और जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने गये त्रिस्तरीय पंचायत के सभी सदस्यों के परिवारों या आश्रितों को पद पर रहते हुआ उनकी मृत्यु(आत्महत्या या आपराधिक कृत्यों में संलिप्तता के मामलों को छोड़ कर) की स्थिति मे वित्तीय सहायता प्रदान करना है |
पात्रता
- ग्राम प्रधान,क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष: रू० 10,00,000/-
- जिला पंचायत के सदस्य: रू० 5,00,000/-
- ग्राम पंचायत के सदस्य: रू० 2,00,000/-
पद पर रहते हुए पंचायत प्रतिनिधि की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार या आश्रितों को निम्नलिखित राशि प्रदान की जाएगी :
- आवेदक मृतक पंचायत प्रतिनिधि का पारिवारिक सदस्य या आश्रित होना चाहिए |
- पंचायत प्रतिनिधि (ग्राम पंचायत के प्रधान,क्षेत्र पंचायत के प्रंमुख,जिला पंचायत अध्यक्ष,या जिला पंचायत,क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के सदस्य)की पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर सहायता प्रदान की जाती है |
- पंचायत प्रतिनिधि द्वारा आत्महत्या या आपराधिक कृत्यों में संलिप्तता के मामलो में सहायता प्रदान नही की जाएगी |